लागू हुआ नकल विरोधी नया कानून, पकड़े जाने पर जेल सहित 10 करोड़ का जुर्माना
लागू हुआ नकल विरोधी नया कानून, पकड़े जाने पर जेल सहित 10 करोड़ का जुर्माना
Uttarakhand News:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार की ओर से भेजे गए देश के सबसे सख्त “नकल विरोधी कानून“ के अध्यादेश को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. इससे पहले शुक्रवार देर शाम सरकार की ओर से जारी बयान में कहा था कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है.
उत्तराखंड सरकार के इस नकल विरोधी कानून में बहुत ही सख्त प्रावधान किए गए हैं. इस कानून के तहत पकड़े जाने वाले नकल माफिया को उम्रकैद या 10 साल की जेल की सजा के साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है. इसके अलावा इस कानून में नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है. गौरतलब है कि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित घोटाले के खिलाफ प्रदेश के युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं.
इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि युवाओं से किए गए वादे के मुताबिक हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त “नकल विरोधी कानून“ लाने का फैसला किया है. इससे संबंधित अध्यादेश को मैंने अपनी अनुमति के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि हम नकल माफिया को प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे.