सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने पर AIMIM नेता उजमा परवीन के खिलाफ केस

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सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने पर AIMIM नेता उजमा परवीन के खिलाफ केस

सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने पर AIMIM नेता उजमा परवीन के खिलाफ केस

सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने पर AIMIM नेता उजमा परवीन के खिलाफ केस


लखनऊ पुलिस ने एआईएमआईएम नेता उजमा परवीन के खिलाफ हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पर नमाज अदा करने का मामला दर्ज किया है। एआईएमआईएम नेता द्वारा ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट करने के बाद यह मामला सामने आया।

सेंट्रल जोन की पुलिस उपायुक्त अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि उजमा ने गलत तरीके से नमाज अदा करने की जगह को विधान भवन दिखाया था जो भ्रामक है।

पिछले साल, एक वीडियो में आठ लोगों को एक प्रमुख मॉल के अंदर नमाज अदा करते हुए देखा गया था, जो अंतरराष्ट्रीय चेन आउटलेट के उद्घाटन के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

बाद में इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।

कौशिक ने कहा कि उज्मा ने मेट्रो स्टेशन पर नमाज अदा की और बाद में ट्वीट किया कि कोई भी किसी भी स्थान पर नमाज अदा करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि वह अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है।

डीसीपी ने कहा, उज्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए (दुश्मनी को बढ़ावा देना), आईपीसी की धारा 200 (गलत सूचना देना) और आईपीसी की धारा 283 (सार्वजनिक मार्ग में बाधा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 

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