फराह खान के पति की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी करने के दिए आदेश

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फराह खान के पति की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी करने के दिए आदेश

फराह खान के पति की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी करने के दिए आदेश

फराह खान के पति की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी करने के दिए आदेश


लखनऊ | इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ पुलिस को पांच साल पुराने एक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए बॉलीवुड फिल्म निर्माता शिरीष कुंदर के खिलाफ जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। शिरीष कुंदर बॉलीवुड फिल्म निर्माता फराह खान के पति हैं।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ ने एक एनजीओ के सचिव अमित कुमार तिवारी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

तिवारी ने मार्च 2017 में लखनऊ की हजरतगंज पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुंदर ने योगी आदित्यनाथ की तुलना डॉन दाऊद इब्राहिम से की थी और सीबीआई और भारतीय रिजर्व बैंक की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया था।

पीठ ने जांच अधिकारी को कानून के अनुसार निष्पक्ष और सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि इसमें शामिल पक्षों को जांच में सहयोग करना चाहिए, यह कहते हुए कि यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो जांच अधिकारी उनके खिलाफ उचित कदम उठा सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि जांच पांच साल बाद भी पूरी नहीं हुई है।

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