राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना : छूटे एवं नवीन हितग्राही पंजीयन हेतु 10 जून तक आवेदन कर सकते है

खबर दुनिया की...

  1. Home
  2. देश

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना : छूटे एवं नवीन हितग्राही पंजीयन हेतु 10 जून तक आवेदन कर सकते है

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना : छूटे एवं नवीन हितग्राही पंजीयन हेतु 10 जून तक आवेदन कर सकते है


राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना : छूटे एवं नवीन हितग्राही पंजीयन हेतु 10 जून तक आवेदन कर सकते है

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन की महात्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो पंजीयन कराने से छूट गए हैं तथा नवीन आवेदनों की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही अपने  क्षेत्र की ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों से शीघ्र सम्पर्क कर अपने पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूर, पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार एवं पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हाट पहरिया तथा बाजा मोहरिया को शामिल किया गया है।


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पात्र हितग्राही जो पंजीयन कराने से छूटे गए हैं एवं पंजीयन हेतु नवीन आवेदन 10 जून तक प्राप्त किए जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत स्तर पर पोर्टल में प्रविष्टि कर पंजीयन 11 जून से 17 जून तक होगा। तहसीलदार आवेदनों का सत्यापन कर 27 जून तक दावा आपत्ति प्राप्त करेंगे और ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकृत आवेदनों का सूची प्रकाशित करेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के समक्ष प्रकाशित सूची को दावा-आपत्ति हेतु 30 जून से 7 जुलाई 2022 तक प्रस्तुत किया जाएगा। गांवों का विशेष ग्राम सभा में 8 जुलाई तक दावा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पात्र/अपात्र हितग्राहियों का वेबसाईट में जनपद पंचायत स्तर पर अधतीकरण किया जाएगा। जिला कलेक्टरों द्वारा 18 जुलाई को सत्यापित सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा योजनांतर्गत हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने हेतु निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही करने राज्य के सभी कलेक्टरों एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को दिशा-निदेश जारी किए गए है।

Around the web