थारू एवं अन्य जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति सबंधित शासनादेश जारी

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थारू एवं अन्य जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति सबंधित शासनादेश जारी

थारू एवं अन्य जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति सबंधित शासनादेश जारी


थारू एवं अन्य जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति सबंधित शासनादेश जारी

लखनऊ:
प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कक्षा 01 से 08 में अध्ययनरत थारू एवं अन्य जाति के छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु समय सारिणी निर्गत कर दी गयी है। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार विगत 01 जून, 2022 से 30 जून, 2022 तक प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों का मास्टर डाटा बेस में सम्मलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना तथा समस्त अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को जमा किया जायेगा।


15 जून, 2022  से 14 जुलाई, 2022 तक सबंधित जिला बेसिक अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समस्त विद्यालयों में स्वीकृत सीटों की संख्या को शत-प्रतिशत सत्यापित करते हुए अभिलेख जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) की कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। 02 अक्टूबर, 2022 को संबधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के डिजिटल सिगनेचर से शुद्ध एवं स्वीकृत लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेंट के तहत पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जायेगा।  

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