ऋणी व अऋणी कृषक उद्यानिकी फसलों के लिये 15 जुलाई तक करा सकते है बीमा

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ऋणी व अऋणी कृषक उद्यानिकी फसलों के लिये 15 जुलाई तक करा सकते है बीमा

ऋणी व अऋणी कृषक उद्यानिकी फसलों के लिये 15 जुलाई तक करा सकते है बीमा


ऋणी व अऋणी कृषक उद्यानिकी फसलों के लिये 15 जुलाई तक करा सकते है बीमा

 रायगढ़ :  सहायक संचालक उद्यान ने जिले के समस्त उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे कृषकों को सूचित करते हुए कहा कि टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक में खरीफ वर्ष 2022-23 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू की गई है। जिले के ऋणी व अऋणी कृषक 15 जुलाई 2022 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते है, इसके लिए बीमा कंपनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि अमीर खुरशिव मोबा.नं. +91-9910946528 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि  दुश्यंत यादव मोबा.नं. +91-9399863741 से संपर्क कर सकते है।


उल्लेखनीय है कि इस योजना में सभी अऋणी कृषक (भूधारक एवं बटाईदार)जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक है, ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिये किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत राशि के रूप में देना होगा, शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।


ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें भारत सरकार द्वारा चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस के पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम (खरीफ)के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जावेगा। खरीफ मौसम अंतर्गत टमाटर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 01 लाख रुपये एवं कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर 5 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसी तरह बैगन के लिए बीमित राशि 70 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 3500 रुपये, अमरूद के लिए बीमित राशि 40 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 2 हजार रुपये, केला के लिए बीमित राशि 01 लाख 50 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 7 हजार 500 रुपये, पपीता के लिए बीमित राशि 01 लाख 10 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 5 हजार 500 रुपये, मिर्च के लिए बीमित राशि 80 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 4 हजार रुपये तथा अदरक के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 01 लाख 30 हजार रुपये तथा कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर 6 हजार 500 रुपये निर्धारित है।


किसानों को विपरित मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, कीट एवं व्याधिक प्रकोप के अनुकूल मौसम, वायु गति से फसलों को होने वाली क्षति से फसल बीमा का लाभ प्राप्त होगा। खरीफ मौसम के टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक फसल हेतु ओलावृष्टि हवाएं की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर या लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी, कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा। संबंधित संस्था एवं विभाग 48 घंटे के भीतर कृषकों को प्राप्त जानकारी (बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित) बीमा कंपनी को प्रदान करेंगे। बीमा कंपनी द्वारा जिले में 42 स्थानों पर स्वचलित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है, जिससे प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर ही बीमा दावा का भुगतान किया जाता है। कृषक द्वारा लगाये गये फसल का केवल एक बार ही बीमा आच्छादन का लाभ ले सकता है। एक रकबे को एक से अधिक बार बीमा होने की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा ऐसे सभी दावों को निरस्त कर दिया जावेगा।

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