सात दिव्यांग जोड़ों को वितरित किया गया प्रोत्साहन राशि चेक

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सात दिव्यांग जोड़ों को वितरित किया गया प्रोत्साहन राशि चेक

सात दिव्यांग जोड़ों को वितरित किया गया प्रोत्साहन राशि चेक


सात दिव्यांग जोड़ों को वितरित किया गया प्रोत्साहन राशि चेक

 जांजगीर-चाम्पा : जिला पंचायत, जांजगीर-चाम्पा मेंआज जिले के 07 दिव्यांग जोड़ो को सामाजिक पुनर्वसन में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से छ.ग.शासन समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण योजना, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि का चेक, छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष एवं विधायक  रामकुमार यादव के मुख्य आतिथ्य, अध्यक्ष, जिला पंचायत, यनिता यशवंत चन्द्रा, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत,  राघवेन्द्र प्रताप सिंह , इंजिनियर रवि पाण्डेय , दिनेश शर्मा, जिला अध्यक्ष  राघवेन्द्र सिंह, कृषि स्थायी समिति के सभापति  राजकुमार साहू पूर्व अध्यक्ष जनपद पंचायत डभरा  यशवंत चन्द्र , जिले के नव नियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी, उप संचालक पंचायत  अभिमन्यु साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया।

जिसमें दिव्यांग दम्पति  नरोत्तम केंवट पत्नी  चित्रलेखा, ग्राम महंत एवं  सुरेश कुमार पटेल पत्नी  संतोषी, ग्राम मोहतरा, जनपद पंचायत नवागढ़ को पति-पत्नी दोनो दिव्यांग होने पर 01-01 लाख रूपये तथा अन्य 5 दम्पति जोड़ो संजय पत्नि नीतू कुम्हार, ग्राम बम्हनीडीह,  मनोहर लाल पत्नि अमरौतीन भारद्वाज ग्रम सोनादुला,  राजकुमार पत्नि फुलमती, ग्राम बलपुर, अरविंद कुमार, पत्नी बिन्देश्वरी भारद्वाज, संदीप कुमार राठौर पत्नी वंदना को 50000-50000 हजार रूपये का प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया गया। दिव्यांग दम्पतियों द्वारा एकमुश्त बड़ी राशि प्राप्त होने पर उक्त राशि का प्रयोग स्वावलंबन के लिए किराना दुकान व अन्य व्यवसाय में किये जाने की बात कही गयी।


उक्त अवसर पर उप संचालक, समाज कल्याण,  टी.पी. भावे द्वारा बताया गया कि निःशक्तजन  विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें जीविकोपार्जन में प्रारंभिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 21 से 45 वर्ष के निःशक्त व्यक्ति जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते हो, विवाहित जोड़े में एक निःशक्त होने पर राशि 50 हजार रूपये एकमुश्त तथा दोनो (वर-वधू) निःशक्त है तो राशि 1लाख रुपए एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।

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