Haryana News : हरियाणा में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत काम करने वाली सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया है।
इस कदम से महिलाओं को काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, अब इन कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। हालांकि, पूरे साल में ऐसे अवकाशों की संख्या 22 से ज्यादा नहीं होगी। ये अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश से अलग होंगे, यानी महिलाओं को अब पहले से ज्यादा छुट्टियों का लाभ मिलेगा।
पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 और HKRN के तहत काम करने वाले सभी अनुबंधित कर्मचारियों को साल में 10 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश मिलते थे।
लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला कर्मचारियों के लिए इस नए नियम को मंजूरी दी गई है। यह फैसला महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है।