बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना

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बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना

बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना


बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना

लखनऊः 
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री  ए0के0 शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रदेश सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त विद्युत भार वाले घरेलू (एल0एम0वी0-1) एवं निजी नलकूप 4 (एल0एम0वी0-5) तथा 05 कि0वा0 विद्युत भार के वाणिज्यक (एम0एम0वी0-2) श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अप्रैल, 2022 तक के विलम्बित अधिभार (ब्याज)/सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू है। इस योजना की अवधि को उपभोक्ता हित में 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2022 तक कर दी गयी है। अब योजना की समयावधि समाप्त होने को है, बकायेदार उपभोक्ता जल्दी करें।


ऊर्जा मंत्री ए0के0शर्मा ने बताया कि कल तक ओटीएस योजना का 33.25 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लेकर अपने बकाये बिल से मुक्ति पायी हैं। योजनान्तर्गत 01 लाख रुपये तक के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 06 किश्तों में भुगतान की व्यवस्था थी। 01 लाख रुपये से ऊपर के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी।


ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अधिशासी अभियन्ता/एस0डी0ओ0 कार्यालय/सी0एस0सी केन्द्रों व विद्युत सखी से सम्पर्क करे। इसके अलावा आनलाइन माध्यम से भी पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर जाकर योजना का लाभ ले सकते है। पॉवर कारपोरेशन के टोल फ्री नं0 1912 से भी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
ऊर्जा मंत्री ने बकायेदार उपभोक्ताओं से सादर अनुरोध किया है कि इस योजना का लाभ उठाकर उपभोक्ता अपने बकाये बिल का समय से भुगतान करें।

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