शरीफ नगर के इब्राहिम हत्याकांड में 3 को आजीवन कारावास, क्लिक कर जानें पूरा मामला

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शरीफ नगर के इब्राहिम हत्याकांड में 3 को आजीवन कारावास, क्लिक कर जानें पूरा मामला

बिजनौर। शरीफ नगर के इब्राहिम के हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने इब्राहिम हत्याकांड में जरीफुल, हारून, जाकिर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जरीफुल को 75 हजार रुपए, जाकिर और हारून को 50 50 हजार रुपए … Continue reading "शरीफ नगर के इब्राहिम हत्याकांड में 3 को आजीवन कारावास, क्लिक कर जानें पूरा मामला"


बिजनौर। शरीफ नगर के इब्राहिम के हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने इब्राहिम हत्याकांड में जरीफुल, हारून, जाकिर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

शरीफ नगर के इब्राहिम हत्याकांड में 3 को आजीवन कारावास, क्लिक कर जानें पूरा मामला

जरीफुल को 75 हजार रुपए, जाकिर और हारून को 50 50 हजार रुपए का दंड दिया शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के मुताबिक नासिर अली ने 24 मार्च 2015 को थाना स्योहारा में सूचना दी थी कि वसीम के खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है उसका गला कटा हुआ है।

मुंह पर चोट के निशान हैं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है 25 मार्च 2015 को मोहम्मद यूसुफ ने थाना स्योहारा में तहरीर दी की 24 मार्च को करीब 10:00 बजे उसके घर पर थाना ठाकुरद्वारा का मोहल्ला पश्चिम ग्राम शरीफ नगर का जरीफुल आया उसने उसके पुत्र इब्राहिम से कहा कि जाकिर, हारून जीशान और फुरकान तुझे बुला रहे हैं।

जरीफुल के साथ मोटरसाइकिल पर चला गया ग्राम कुआं खेड़ा की सड़क पर उसके बेटे के साथ जरी फुल और जीशान बैठे थे दूसरी बाइक पर जाकिर और हारुन और फुरकान बैठे थे यह लोग स्योहारा की तरफ जाते देखें जब शाम तक जरीफूल नहीं आया तो रात को तौफीक अहमद ने उसे बताया कि उसने जरीफुल को यह कहते हुए सुना कि उसने इब्राहिम की हत्या थाना स्योहारा के जंगल में की है।

जीशान की पत्रावली बाल न्यायालय भेज दी गई फुरकान के अनुपस्थित हो जाने पर उसकी पत्रावली अलग कर दी गई इस मामले में पुलिस द्वारा बाइक व आला कत्ल चाकू घटनास्थल से बरामद हुए।

इसके अलावा घटनास्थल से सिगरेट के पैकेट और शराब का खाली पव्वा प्लास्टिक के गिलास भी बरामद किए गए थे अदालत ने इस मामले में जरी फुल को धारा 302 एवं 34, 394 और जाकिर वे हारून को 302/120 बी में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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