राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को मिली रिहाई, क्लिक कर जानें

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राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को मिली रिहाई, क्लिक कर जानें

मुरादाबाद। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को जमानत मिल गई है। बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की जमानत मंजूर हो गई है 30 30 हजार की दो जमानत बनने के बाद उन्हें रिहाई मिल गई है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी 2019 में मुरादाबाद ... Read more


मुरादाबाद। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को जमानत मिल गई है। बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की जमानत मंजूर हो गई है 30 30 हजार की दो जमानत बनने के बाद उन्हें रिहाई मिल गई है।

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राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी 2019 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे गलशहीद थाने में इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था आचार संहिता के उल्लंघन और रुपए देकर भीड़ इकट्ठा करने के मामले में और पुलिस के काम में बाधा उत्पन्न करने के मामले में निर्धारित समय खत्म होने के बाद भी जूस निकालने के आरोप लगे थे।

इस मामले में इमरान प्रतापगढ़ी, हाजी रिजवान कुरैशी, फैजान, मोहम्मद कामिल, अहमद खान बैग, असद मोलाई, समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था जिनकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है अदालत ने सोमवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने जानकारी दी कि बृहस्पतिवार को इमरान प्रतापगढ़ी और अपने वकील के साथ अदालत पहुंचे।

अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया अदालत ने बहस सुनने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद अहमद को 30 30 हजार रुपए की जमानत और इतनी ही राशि के निजी बंधपत्र पर रिहा कर दिया गया है अब इस मामले में 20 जनवरी को सुनवाई होगी।

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