युवती के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने के मामले में तांत्रिक को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

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युवती के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने के मामले में तांत्रिक को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

अमरोहा। युवती के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने के मामले में तांत्रिक को 20 साल की सजा सुनाई गई है और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 30 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है बता दें कि मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां के निवासी … Continue reading "युवती के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने के मामले में तांत्रिक को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला"


अमरोहा। युवती के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने के मामले में तांत्रिक को 20 साल की सजा सुनाई गई है और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 30 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है बता दें कि मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

युवती के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने के मामले में तांत्रिक को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

यहां के निवासी किसान की 15 वर्षीय बेटी बीमार थी लोगों द्वारा भूत प्रेत होने की बात कहने पर उसने बेटी का इलाज कराने के लिए बिजनौर जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव लिंडरपुर जाफरा निवासी तांत्रिक शाकिर से राब्ता किया तो तांत्रिक ने युवती का इलाज शुरू कर दिया।

उसके बाद तांत्रिक इलाज करने के बहाने किसान के घर आने जाने लगा 13 अप्रैल 2022 को तांत्रिक शाकिर झाड़-फूंक के बहाने युवती को अपने साथ ले गया परिजनों ने युवती की तलाशी की लेकिन युवती का कुछ पता नहीं चला पीड़ित किसान ने मामले में तांत्रिक शाकिर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई उसके बाद पुलिस ने युवती को बिजनौर से बरामद किया।

तांत्रिक को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया गया है पीड़िता ने बयान में तांत्रिक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है इस पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा को बढ़ा दिया है फिलहाल वह जमानत पर था मुकदमा न्यायधीश पोक्सो एक्ट प्रथम डॉक्टर कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था।

मंगलवार को अदालत में केस की आखिरी सुनवाई हुई अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की साक्ष्य के आधार पर अदालत ने शाकिर को दोषी करार दिया है।

उसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है बुधवार को अदालत ने सजा पर सुनवाई की 20 साल जेल और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई इस धनराशि में 30 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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