1 Jun 2025, Sun

30 महीने बाद इंसाफ! अंकिता के गुनहगारों को मिली उम्रकैद की सजा 

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुए बहुचर्चित Ankita Bhandari Murder Case ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। आज, 30 मई 2025 को Kotdwar की ADJ (Additional District and Sessions Judge) Court ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी Pulkit Arya और उनके सहयोगियों Ankit Gupta और Saurabh Bhaskar को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया।

कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिससे अंकिता के परिजनों और समाज को लंबे समय बाद न्याय की उम्मीद जगी। यह फैसला न केवल अंकिता के परिवार के लिए, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी राहत की सांस लेकर आया, जो इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे थे।

न्याय की लंबी लड़ाई का परिणाम

सितंबर 2022 में हुई इस दुखद घटना ने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया था। 19 वर्षीय Ankita Bhandari, Pauri Garhwal के Yamkeshwar क्षेत्र में स्थित Vanantara Resort में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थीं। रिजॉर्ट के मालिक Pulkit Arya पर अंकिता पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव डालने का आरोप लगा।

अंकिता के विरोध करने पर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। 18 सितंबर 2022 को हुई इस घटना के बाद 23 सितंबर को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और 24 सितंबर को Rishikesh की Chila Canal से अंकिता का शव बरामद हुआ। इस मामले ने समाज में आक्रोश पैदा किया और लोग सड़कों पर उतर आए। 

कोर्ट का कड़ा फैसला

Kotdwar की ADJ Court ने लंबी सुनवाई के बाद आज Pulkit Arya, Ankit Gupta और Saurabh Bhaskar को IPC की धारा 302 (हत्या), धारा 201 (सबूत मिटाने), धारा 354A (यौन उत्पीड़न) और Immoral Traffic Prevention Act (ITPA) की धारा 3(1)d के तहत दोषी ठहराया। Pulkit Arya को धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई।

इसके अलावा, धारा 201 के लिए 5 साल का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 354A के लिए 2 साल का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, और ITPA Act के तहत 5 साल का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना लगाया गया।

सह-आरोपियों Ankit Gupta और Saurabh Bhaskar को भी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना, और अन्य धाराओं में समान सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और जांच की प्रक्रिया

मुख्य आरोपी Pulkit Arya को सुनवाई के लिए Tehri Jail से Kotdwar Jail लाया गया। इस दौरान Pauri Garhwal के SSP Lokeshwar Singh ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की, ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। इस मामले की जांच के लिए DIG (Law and Order) P. Renuka Devi के नेतृत्व में SIT (Special Investigation Team) का गठन किया गया था।

SIT ने 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की, जिसमें 97 गवाहों के बयान शामिल थे, और कोर्ट में 47 मुख्य गवाह पेश किए गए। Dhami Government ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर Gangster Act के तहत मामला दर्ज किया और अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। 

अंकिता के माता-पिता ने हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले ने उन्हें कुछ हद तक राहत दी। इस मामले में सरकारी वकील की मजबूत पैरवी के कारण आरोपियों की जमानत याचिकाएं बार-बार खारिज हुईं। Uttarakhand में इस फैसले को लेकर जनता में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली।

कई लोगों ने इसे न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, जबकि कुछ का मानना है कि सजा और कड़ी होनी चाहिए थी। 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *