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Dress Allowance : कर्मचारियों के ड्रेस भत्ते पर सरकार का नया फैसला, जानिये किसे मिलेगा फायदा?

By: Sansar Live Team

On: Sunday, October 5, 2025 3:42 AM

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Dress Allowance : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है, जो लाखों लोगों को राहत देगा। अब नए नियमों के तहत 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले फ्रेशर कर्मचारियों को भी ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) का पूरा फायदा मिलेगा।

डाक विभाग ने इसकी पूरी डिटेल वाला नया आदेश जारी किया है, जिसमें रिटायर्ड और नई भर्ती वालों की स्थिति को साफ-साफ बता दिया गया है। ये बदलाव खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा, जो साल के बीच में जॉइन करते हैं या रिटायर हो जाते हैं। पहले ये लोग सोचते रहते थे कि उनका ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) कब और कितना मिलेगा, लेकिन अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है।

24 सितंबर 2025 को आया ये आदेश साफ कहता है कि साल के बीच में जॉइन करने या रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब प्रोपोर्शनल बेस पर ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) मिलेगा। यानी, जितने महीने ड्यूटी की, उतना ही भत्ता। ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) वो स्पेशल अमाउंट है, जो सरकार उन अफसरों को देती है, जिन्हें वर्दी पहननी पड़ती है।

वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 के एक सर्कुलर में बताया था कि ये भत्ता कई पुराने भत्तों को जोड़कर दिया जाता है। जैसे- कपड़ा भत्ता, बेसिक इक्विपमेंट भत्ता, यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता, गाउन भत्ता और जूता भत्ता। इससे कर्मचारियों को अलग-अलग भत्तों की टेंशन कम हो गई।

वित्त मंत्रालय से मंजूरी

जून 2025 के एक पुराने आदेश में ये कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वालों के लिए वित्त मंत्रालय से क्लैरिफिकेशन मांगा जाए और तब तक 2020 के पुराने नियम ही चलेंगे। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जैसे नए जॉइनर्स साल के हिसाब से ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) पाते हैं, वैसे ही मिड-ईयर रिटायर होने वाले भी प्रोपोर्शनल ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) लेंगे। ये फैसला वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही लागू हुआ है, जो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है भत्ता

डाक विभाग ने ये भी बताया कि ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) जुलाई की सैलरी के साथ ही मिलता है। इसलिए इस साल रिटायर हो रहे कई कर्मचारियों को पहले ही फुल या हाफ अमाउंट मिल चुका है। नए नियमों के मुताबिक, अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वालों से जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा पेमेंट की रिकवरी हो सकती है, लेकिन 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए लोगों से कोई कटौती नहीं होगी। इससे पुराने कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा।

नए कर्मचारियों के लिए स्पष्टीकरण

विभाग ने नए जॉइनर्स के लिए भी क्लियर कर दिया है कि जुलाई 2025 से पहले जॉइन करने वालों को जून 2025 तक के पुराने नियमों के हिसाब से ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) मिलेगा। कुछ जगहों पर ये प्रॉब्लम देखी गई थी कि पिछले साल का ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) जुलाई 2025 की सैलरी में ऐड नहीं किया गया, इसलिए अब उसे ठीक करने के सख्त निर्देश जारी हो गए हैं।

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