Cheque Clearance : अब चेक क्लीयरिंग में देरी नहीं, घंटे भर में पैसा अकाउंट में
Cheque Clearance : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरेंस (Cheque Clearance) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो आज यानी 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। अब आपका चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा, जबकि पहले इसमें दो दिन तक का समय लगता था। इस नए नियम से बैंकिंग सिस्टम में तेजी आएगी और ग्राहकों को पैसा जल्दी मिलेगा। आइए, इस बदलाव को आसान भाषा में समझते हैं।
चेक क्लियरेंस में क्रांति
RBI ने बताया कि अब एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पेश करना होगा। इस दौरान, चेक प्राप्त करने वाली बैंक उसे स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजेगी। क्लियरिंग हाउस चेक की डिजिटल तस्वीरें उस बैंक को भेजेगा, जिसका चेक है। इससे चेक का निपटान (Cheque Settlement) पुराने T+1 दिन के चक्र के बजाय लगभग रीयल-टाइम में हो सकेगा।
ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर और वित्तीय सेवा जोखिम प्रमुख विवेक अय्यर ने कहा, “यह कदम सुनिश्चित करेगा कि पैसा कुछ ही घंटों में खाते में जमा हो जाए। इससे ग्राहकों को तुरंत फंड्स मिलेंगे।” खासकर उन इलाकों में फायदा होगा, जहां डिजिटल सुविधाएं अभी पूरी तरह विकसित नहीं हैं।
पहला फेज: नई शुरुआत
RBI ने इस नए सिस्टम को दो चरणों में लागू करने का फैसला किया है। पहला फेज (Cheque Clearance Phase 1) आज यानी 4 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 2 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान, बैंकों को चेक मिलने के बाद पुष्टिकरण सत्र खत्म होने तक उसकी कन्फर्मेशन करनी होगी। अगर चेक इस समय में कन्फर्म नहीं होता, तो उसे स्वीकार मान लिया जाएगा और सेटलमेंट (Cheque Settlement) के लिए शामिल किया जाएगा।
इस फेज में सभी चेकों का आइटम एक्सपायरी टाइम शाम 7 बजे होगा। बैंकों ने अपनी बैक-एंड टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया है ताकि नया सिस्टम (Cheque Truncation System) आसानी से लागू हो सके।
दूसरा फेज: और तेज होगी प्रक्रिया
3 जनवरी 2026 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें चेक का आइटम एक्सपायरी टाइम T+3 घंटे कर दिया जाएगा। अगर कोई चेक तीन घंटे में कन्फर्म नहीं होता, तो उसे स्वीकार मान लिया जाएगा और दोपहर 2 बजे सेटलमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। सुबह 11 बजे से पुष्टिकरण सत्र खत्म होने तक हर घंटे सेटलमेंट होंगे।
प्रस्तुतकर्ता बैंक इन सेटलमेंट्स को प्रोसेस करेंगे और सामान्य सिक्योरिटी चेक के बाद, एक घंटे के अंदर ग्राहकों को पेमेंट (Cheque Payment) कर दिया जाएगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम (Cheque Truncation System) के तहत वित्त वर्ष 25 में 609.54 मिलियन ट्रांजैक्शन्स हुए, जिनका कुल मूल्य 71.13 ट्रिलियन रुपये था। वहीं, वित्त वर्ष 26 में अब तक 29.39 ट्रिलियन रुपये के ट्रांजैक्शन्स हो चुके हैं।
ग्राहकों के लिए क्या फायदा?
यह नया सिस्टम उन ग्राहकों के लिए वरदान साबित होगा, जो चेक के जरिए लेनदेन करते हैं। अब पैसे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और कारोबारियों को भी अपने फंड्स जल्दी मिलेंगे। खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां डिजिटल बैंकिंग अभी पूरी तरह नहीं पहुंची है, वहां यह बदलाव (Cheque Clearance) गेम-चेंजर साबित होगा। RBI का यह कदम बैंकिंग को और पारदर्शी, तेज, और ग्राहक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।